फीस नियमन समिति के खिलाफ अल्पसंख्यक स्कूलों की याचिका पर शिक्षा निदेशालय को नोटिस
फीस नियमन समिति के खिलाफ अल्पसंख्यक स्कूलों की याचिका पर शिक्षा निदेशालय को नोटिस
नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा)दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा स्कूलों में शुल्क वृद्धि के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य करने संबंधी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल से जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
अदालत ने इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त विद्यालयों की ओर से दाखिल इन याचिकाओं में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 और इस संबंध में जारी नियमावली को चुनौती दी गई है।
अदालत ने शुल्क निर्धारण समितियों के गठन के लिए दी गई समय सीमा 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी। उसने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा समितियों को शुल्क का मसौदा जमा कराने की अंतिम तिथि भी 25 जनवरी से बढ़ाकर पांच फरवरी कर दी जानी चाहिए।
नए अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है कि निजी विद्यालय में सभी शुल्क वृद्धि को माता-पिता, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली एक पारदर्शी, त्रिस्तरीय समिति प्रणाली के माध्यम से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रशासन का अधिकार प्राप्त समितियों की संरचना सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन से संबंधित वैधानिक समितियों में किसी भी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार) का उल्लंघन होगा।
याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता विद्यालयों को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संबंधित शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी कानून द्वारा छीना नहीं जा सकता… संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार के प्रयोग के लिए राज्य की पूर्व अनुमति पर जोर नहीं दिया जा सकता।’’
अदालत ने बृहस्पतिवार को कई निजी विद्यालयों द्वारा दायर याचिकाओं पर इसी तरह का आदेश पारित किया था।
शिक्षा निदेशालय का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस वी राजू ने दलील दी कि अधिनियम में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या करने वाले उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यह सरकार को नियामक उपाय करने की अनुमति देता है।
भाषा धीरज नरेश
नरेश

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