केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में महिलाओं, एससी-एसटी अधिकारियों को तरजीह देने का निर्देश

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में महिलाओं, एससी-एसटी अधिकारियों को तरजीह देने का निर्देश

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  • Publish Date - December 14, 2025 / 12:27 PM IST,
    Updated On - December 14, 2025 / 12:27 PM IST

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे महिला अधिकारियों तथा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रमुख पदों पर नामित करें, ताकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक पत्र में कार्मिक मंत्रालय ने केवल उन्हीं अधिकारियों के नाम भेजने को कहा है, जिन्हें कम से कम दो वर्षों तक, पदोन्नति के आधार पर वापस मूल विभाग में बुलाए जाने की संभावना न हो।

केंद्रीय कर्मचारी योजना (सीएसएस) के तहत पदों पर तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है।

सीवीओ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करते हैं।

दस दिसंबर को जारी इस पत्र में कहा गया है, ‘‘महिला तथा एससी और एसटी अधिकारियों के पर्याप्त नाम पेश किए जाएं, ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।’’

पत्र में यह भी कहा गया है कि आवेदक की सतर्कता स्थिति को प्रभावित करने वाली किसी भी जांच/शिकायत/कार्रवाई का विवरण भी भेजा जाए।

भाषा जोहेब शोभना

शोभना