आय से अधिक संपत्ति मामला: पंजाब के राज्यपाल ने शिअद नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

आय से अधिक संपत्ति मामला: पंजाब के राज्यपाल ने शिअद नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

आय से अधिक संपत्ति मामला: पंजाब के राज्यपाल ने शिअद नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
Modified Date: November 1, 2025 / 07:02 pm IST
Published Date: November 1, 2025 7:02 pm IST

चंडीगढ़, एक नवंबर (भाषा) पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

पंजाब मंत्रिमंडल ने आठ सितंबर को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी थी। शिरोमणि अकाली दल के नेता वर्तमान में पटियाला की नई नाभा जेल में बंद हैं।

राज्य के महाधिवक्ता ने पहले कहा था कि पूर्व मंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा चर्चा की जानी आवश्यक है और उसके बाद मामला औपचारिक आदेश पारित करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

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सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पंजाब मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मजीठिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है।

सतर्कता ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये के “ड्रग मनी” का शोधन शामिल था।

सतर्कता ब्यूरो ने 22 अगस्त को डीए मामले में मोहाली की एक अदालत में 40,000 से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया।

मजीठिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में ब्यूरो ने दावा किया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मजीठिया द्वारा कथित तौर पर सहायता प्रदान किए गए कई चैनलों के माध्यम से 540 करोड़ रुपये से अधिक की “ड्रग मनी” का शोधन किया गया था।

यह प्राथमिकी पंजाब पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा 2021 के एक नशे के मामले की चल रही जांच से निकली है।

मजीठिया पर 2021 में मादक द्रव्य-विरोधी एसआईटी की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मजीठिया ने पटियाला जेल में पांच महीने से अधिक समय बिताया और अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद जेल से बाहर आ गए।

भाषा तान्या रंजन

रंजन


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