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Driving Licence Renewal: एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस को अब बिना एजेंट के, घर बैठे ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं रिन्यू! जान लें पूरी प्रक्रिया
अगर आपका DL एक्सपायर हो गया है तो घबराएं नहीं! भारत सरकार ने पोर्टल के जरिए अब घर बैठे DL रिन्यूअल करना बेहद आसान बना दिया है। आईये बताते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया..
Publish Date - November 14, 2025 / 04:14 PM IST,
Updated On - November 14, 2025 / 04:14 PM IST
Driving Licence Renewal
HIGHLIGHTS
एक्सपायर्ड DL रिन्यू 2025: घर बैठे रिन्यू करें अपना एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस
Driving Licence Renewal: ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो आपको सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति देता है। इसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी किया जाता है और यह विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए होता है, जैसे कि हल्का मोटर वाहन (LMV) या भारी मोटर वाहन (HMV)।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जारी किया जाता है। अगर आपका DL एक्सपायर हो गया है, तो उसे समय पर रिन्यू कराना जरूरी है, वरना गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर भारी-भरकम जुर्माना या अन्य सजा हो सकती है।
Driving Licence Renewal: क्यों जरूरी है समय पर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रिन्यू कराना?
एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। आजकल हर कोई गाड़ी चलाता है, लेकिन अक्सर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैलिडिटी (Validity) चेक करना भूल जाते हैं। अब भारत सरकार ने Parivahan Sarathi पोर्टल के जरिए रिन्यूअल को बेहद आसान बना दिया है। यदि एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं तो ये कानूनी अपराध है, जिसके चलते न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹5000 तक जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड या जेल तक हो सकती है। साथ ही एक्सीडेंट में इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए रिन्यूअल जरूरी है! अगर आपका DL एक्सपायर हो गया है तो घबराएं नहीं! आईये आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया..
Driving Licence Renewal: ऑनलाइन रिन्यू करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
आप Parivahan की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए, वेबसाइट पर ‘ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज’ पर क्लिक करें, अपना राज्य चुनें और फिर ‘डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करें’ विकल्प चुनें।
वेबसाइट पर जाएं: परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर, “Apply Online” पर क्लिक करें और फिर “Driving Licence Related Services” चुनें।
अपना राज्य चुनें: अपना राज्य चुनें।
रिन्यूअल के लिए आवेदन करें:“Apply for DL Renewal” या “रिन्यूअल के ऑप्शन” पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि (पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस आदि) सावधानी से भरें।
अपना DL नंबर और जन्मतिथि डालकर “Get DL Details” क्लिक करें।