दुर्गा मूर्ति विसर्जन से रोक हटी, ममता सरकार पर हाईकोर्ट की कठोर टिप्पणी

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दुर्गा मूर्ति विसर्जन से रोक हटी, ममता सरकार पर हाईकोर्ट की कठोर टिप्पणी

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  • Publish Date - September 22, 2017 / 07:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

 

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार का वह फैसला पलट दिया जिसमें ममता सरकार ने मोहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को मोहर्रम के दिन भी दुर्गा मूर्ति का विसर्जन किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मोहर्रम को देखते हुए विजयादशमी से एक अक्टूबर तक मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी।  

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हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल द्वारा जारी अधिसूचना को खारिज किए बिना गुरूवार को अंतरिम आदेश जारी किया। अब दशहरे के दिन से लेकर चतुर्थी को रात 12 बजे तक दुर्गा मूर्ति विसर्जन किया जा सकेगा। वहीं मोहर्रम वाले दिन भी दुर्गा मूर्ति की शोभायात्रा व ताजिया जुलूस निकाले जा सकेंगे। इसी के साथ कोर्ट ने ममता सरकार के इस आदेश पर सरकार को फटाकर लगाते हुए टिप्पणी में कहा लोगों को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों पर अमल करने का पूरा हक है, चाहे वे किसी भी समुदाय के हो। न तो यहां लोगों की भीड़ है और न ही हिंसा हुई, लेकिन सरकार ने पहले ही फायरिंग शुरू कर दी।