डूसू चुनाव: एबीवीपी की कुलपति से मांग, मतगणना पर अदालत की रोक के खिलाफ दाखिल करें याचिका

डूसू चुनाव: एबीवीपी की कुलपति से मांग, मतगणना पर अदालत की रोक के खिलाफ दाखिल करें याचिका

डूसू चुनाव: एबीवीपी की कुलपति से मांग, मतगणना पर अदालत की रोक के खिलाफ दाखिल करें याचिका
Modified Date: October 11, 2024 / 08:34 pm IST
Published Date: October 11, 2024 8:34 pm IST

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) को शुक्रवार को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में मतगणना के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अपील की। छात्र संगठन ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया कि डूसू चुनाव में मतगणना पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर एबीवीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा और विशेष अनुमति याचिका या अन्य कानूनी विकल्पों के माध्यम से लंबित मतगणना शुरू करने तथा परिणाम जल्द जारी करने की मांग की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को डूसू के उम्मीदवारों से कहा था कि अगर वे मतगणना कराना चाहते हैं तो मतदान के दौरान परिसर में जहां भी गंदगी फैलायी गयी है, उसे साफ करें।

अदालत ने 26 सितंबर को डूसू और महाविद्यालयों के चुनावों की मतगणना और परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना नहीं बल्कि केवल यह संदेश देना है कि इस तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि छात्र संघों में सुधार की निश्चित रूप से आवश्यकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के कारण छात्रों में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और छात्र संघ न होने के कारण उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा।

इसमें कहा गया कि एबीवीपी ने इस संदर्भ में शुक्रवार को कुलपति से मुलाकात की तथा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए ज्ञापन सौंपा ताकि चुनाव परिणाम शीघ्र घोषित किए जा सकें।

भाषा सिम्मी धीरज

धीरज


लेखक के बारे में