चुनाव आयोग ने बढ़ाई चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की टेंशन, रोजाना नकदी खर्च की सीमा घटाई
चुनाव आयोग ने बढ़ाई चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की टेंशन, रोजाना नकदी खर्च की सीमा घटाई
नई दिल्ली। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के रोजाना कैश खर्च पर निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर लगाम कस दी है। अब प्रत्याशियों के रोजाना कैश लेनदेन की सीमा 20 हजार से घटाकर 10 हजार रूपए कर दी गई है। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि दस हजार रूपए से ज्यादा खर्च करने पर प्रत्याशियों एवं दलों को क्रास चैक्स, ड्रॉफ्ट या एनईएफटी या आरटीजीएस इलेक्ट्रानिक तरीकों के माध्यम से भुगतान करना होगा।
इससे पहले चुनाव आयोग ने अप्रैल, 2011 में दलों अथवा प्रत्याशियों के रोजाना कैश खर्च की सीमा 20 हजार रूपए तय की थी लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 40 ए(3), 2017 में हुए संशोधन को ध्यान में रखकर अब इसमें बदलाव किया गया है। अब एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान किसी एक व्यक्ति या संस्था से नकद में दस हजार रूपए से अधिक का दान या कर्ज नहीं ले सकेगा।
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चुनाव आयोग के नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव से पहले एक नया बैंक खाता खुलवाकर चुनाव के खर्च का ब्योरा देना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी 28 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। अगर किसी उम्मीदवार ने इस सीमा से अधिक खर्च किया तो नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में खर्च सीमा 16 लाख रुपये थी जिसे इस बार बढ़ा दिया गया है।

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