रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ जांच के तहत ईडी ने 1,021 करोड़ रुपये की और संपत्ति कुर्क की

रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ जांच के तहत ईडी ने 1,021 करोड़ रुपये की और संपत्ति कुर्क की

रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ जांच के तहत ईडी ने 1,021 करोड़ रुपये की और संपत्ति कुर्क की
Modified Date: July 11, 2026 / 03:29 pm IST
Published Date: July 11, 2026 3:29 pm IST

नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत 1,021 करोड़ रुपये मूल्य की और संपत्ति कुर्क करने को लेकर नया आदेश जारी किया है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जारी इस अंतरिम आदेश में ‘रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर’ के पास मौजूद रिलायंस पावर के इक्विटी शेयर और सासन पावर व रिलायंस पावर से मिलने वाली कुछ कर्ज की रकम को कुर्क किया गया है।

यह जांच ‘रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड’ (आरएचएफएल) और ‘रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड’ (आरसीएफएल) के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी के मुताबिक, जांच में पाया गया कि आरएचएफएल और आरसीएफएल द्वारा जुटाए गए 15,548 करोड़ रुपये की सार्वजनिक निधि का रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा नियंत्रित और संचालित ‘फर्जी’ और समूह की कंपनियों के जरिए ‘सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग’ किया गया।

ईडी इस समूह के खिलाफ कई मामलों की जांच कर रही है, जिनमें धन शोधन निरोधक कानून के तहत दर्ज चार प्राथमिकी और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत दर्ज तीन मामले शामिल हैं।

इस नए आदेश के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 20,367 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी ने अब तक चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं और आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

इसके अलावा, ईडी के मुताबिक फेमा के तहत 77.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। संतोष पवनेश

पवनेश


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