समझौता आदेश के बाद मिंत्रा के खिलाफ फेमा का मामला बंद : ईडी

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समझौता आदेश के बाद मिंत्रा के खिलाफ फेमा का मामला बंद : ईडी

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  • Publish Date - June 4, 2026 / 09:04 PM IST,
    Updated On - June 4, 2026 / 09:04 PM IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) फ्लिपकार्ट समर्थित ऑनलाइन फैशन एवं लाइफस्टाइल मंच ‘मिंत्रा’ के खिलाफ फेमा की जांच को समझौता आदेश जारी होने के बाद ‘‘समाप्त’’ कर दिया गया है।

ईडी की ‘‘अनापत्ति’’ के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समझौता आदेश जारी किया।

ईडी ने एक बयान में बताया कि आरबीआई ने ‘मिंत्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड’ के मामले में 20 अप्रैल को यह आदेश जारी किया था।

केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल ‘‘विश्वसनीय’’ जानकारी के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स मंच के खिलाफ जांच शुरू की थी।

नियामक संदर्भ में समझौता आदेश का अर्थ है किसी प्राधिकरण द्वारा किसी अपराध को निपटाने के लिए लिया गया एक औपचारिक निर्णय, जिसमें दोषी को अभियोजन का सामना करने के बजाय आर्थिक जुर्माना अदा करने की अनुमति दी जाती है।

एजेंसी लगभग 46 करोड़ रुपये के लेन-देन से संबंधित फेमा के दो कथित उल्लंघनों के लिए कंपनी के खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी के अनुसार, मिंत्रा ने मामले को निपटाने या बंद करने के लिए 2.88 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान किया था।

भाषा शफीक रंजन

रंजन