ईडी के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद भुवनेश्वर जेल से रिहा किया गया
ईडी के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद भुवनेश्वर जेल से रिहा किया गया
कटक, 25 जुलाई (भाषा) रिश्वत लेने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मई में गिरफ्तार किये गये प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को उड़ीसा उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम को भुवनेश्वर की झारपड़ा जेल से रिहा कर दिया गया।
उच्च न्यायालय ने चिंतन के सहयोगी भक्ति बिनोद बेहरा को भी जमानत दे दी, जिसके वाहन से सीबीआई के अधिकारियों ने रिश्वत की रकम बरामद की थी।
न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपति ने एक सामान्य आदेश के माध्यम से उनकी अलग-अलग जमानत याचिकाओं को स्वीकार किया और सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।
रघुवंशी और बेहरा को भुवनेश्वर में दो स्थानों से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने दोनों को शहर के एक खनन व्यवसायी से कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
सीबीआई के मुताबिक रघुवंशी ने पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी लेकिन बाद में दो करोड़ रुपये पर सहमति बनी और किश्त के रूप में 20 लाख रुपये प्राप्त किये।
रघुवंशी ने कथित तौर पर व्यवसायी से यह वादा करते हुए राशि मांगी थी कि ईडी के पास उसके खिलाफ लंबित आर्थिक अनियमितताओं के 12 मामलों में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उसकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी।
इस महीने की शुरुआत में, रघुवंशी को बीमार पत्नी और नवजात शिशु से मिलने के लिए उच्च न्यायालय से 10 दिनों की अंतरिम ज़मानत मिली थी। अंतरिम ज़मानत खत्म होते ही वह जेल लौट आए।
रघुवंशी के वकील ललितेंदु मिश्रा ने बताया, ‘‘भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को शुक्रवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई उच्च न्यायालय और निचली अदालत से संबंधित दस्तावेज जेल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद हुई।’’
भाषा धीरज रंजन
रंजन

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