ईडी ने चिंदबरम के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अभियोजन संबंधी मंजूरी दाखिल की

ईडी ने चिंदबरम के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अभियोजन संबंधी मंजूरी दाखिल की

ईडी ने चिंदबरम के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अभियोजन संबंधी मंजूरी दाखिल की
Modified Date: February 26, 2026 / 07:55 pm IST
Published Date: February 26, 2026 7:55 pm IST

नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ धनशोधन के दो मामलों- एयरसेल-मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया- में त्वरित सुनवाई चाहता है और उसने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दी है।

संघीय जांच एजेंसी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में 2018 में और आईएनएक्स मीडिया मामले में 2020 में दिल्ली (राउज एवेन्यू) स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में आरोप पत्र दायर किया था और अदालत ने 2021 में इन मामलों का अलग-अलग संज्ञान लिया था।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2024 में (ईडी बनाम बिभु प्रसाद आचार्य मामले में) निर्देश दिया था कि पीएमएलए के तहत आरोप पत्र में अभियोजन के लिए मंजूरी ठीक उसी तरह अनिवार्य है, जैसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोप पत्र दाखिल करते समय मंजूरी दी जाती है।

पीएमएलए के तहत आरोपी बनाए गए कई आरोपियों ने इस फैसले के बाद कई कानूनी मंचों पर कार्यवाही को चुनौती दी थी जिससे पी चिदंबरम के खिलाफ इन मामलों सहित मुकदमों में देरी हुई।

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘इस तरह की देरी से निपटने और माननीय न्यायालय के फैसले का अनुपालन करने के लिए ईडी ने लोक सेवकों से जुड़ी इस प्रकार की सभी अभियोजन शिकायतों में अभियोजन मंजूरी का अनुरोध कर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।’’

एजेंसी ने कहा कि उसने चिदंबरम के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मांगी थी, जो 10 फरवरी को प्राप्त हुई थी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पर धनशोधन के दो मामलों में मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218) के तहत आवश्यक आदेश भी प्राप्त हुआ था।

एजेंसी ने कहा, ‘‘इस मामले में सुनवाई में तेजी लाने के लिए ईडी ने अभियोजन स्वीकृति आदेश विशेष अदालत (राउज एवेन्यू) के समक्ष पेश किया है।’’

पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम उन पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

पी चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी संख्या छह के रूप में नामजद किया गया था, जबकि आईएनएक्स मीडिया सौदा मामले के आरोपपत्र में उन्हें आरोपी संख्या एक के रूप में नामजद किया गया है।

भाषा सिम्मी पवनेश

पवनेश


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