ईडी ने हैदराबाद के फरार कंपनी प्रवर्तकों की संपत्ति फेमा कानून के तहत जब्त की |

ईडी ने हैदराबाद के फरार कंपनी प्रवर्तकों की संपत्ति फेमा कानून के तहत जब्त की

ईडी ने हैदराबाद के फरार कंपनी प्रवर्तकों की संपत्ति फेमा कानून के तहत जब्त की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : January 27, 2022/6:35 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद स्थित एक कंपनी के तीन प्रवर्तकों की 3.19 करोड़ रुपये की संपत्ति विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर जब्त कर दी है। उनमें से एक प्रवर्तक को अमेरिका में एफबीआई एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 3के टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नामक कंपनी से जुड़े करुसला वेंकट सुब्बा राव, तेजेश के. कोडाली और कदियाला वेंकटेश्वर राव के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 15 अचल संपत्तियों के रूप में है।

तीन प्रवर्तकों में से एक कोडाली के बारे में ईडी ने कहा कि वह इस समय अमेरिका में कार्यरत हैं। हाल ही में, एक समाचार में बताया गया था कि उन्हें अमेरिका के न्यू जर्सी में एफबीआई ने धोखाधड़ी से जुड़े विभिन्न आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया है। उसने कहा कि यह भी पता चला है कि छात्र वीजा धोखाधड़ी के एक मामले में कोडाली को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और 2.50 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।

ईडी ने कहा कि उसने इस मामले में विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के कार्यालय से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई शुरू की। विकास आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने ‘असामान्य’ निर्यात की सूचना दी थी।

भाषा अविनाश नरेश

नरेश

 

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