ईडी ने पीएमएलए मामले में कुर्क की गई नक्सल नेता की सम्पत्तियों को कब्जे में लिया

ईडी ने पीएमएलए मामले में कुर्क की गई नक्सल नेता की सम्पत्तियों को कब्जे में लिया

ईडी ने पीएमएलए मामले में कुर्क की गई नक्सल नेता की सम्पत्तियों को कब्जे में लिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: February 2, 2021 7:35 am IST

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड और बिहार में सक्रिय मओवादी कमांडर की पत्नी की 16 लाख रूपये से ज्यादा की सम्पत्ति अपने कब्जे में ले ली है।

केन्द्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य और उप-जोनल कमांडर अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में यह कार्रवाई की गई।

एजेंसी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित प्राधिकरण ने हाल ही में सम्पत्ति को कुर्क करने मंजूरी दी थी और इसके बाद ही ईडी को इन सम्पत्तियों को ‘‘कब्जे’’ में लेने का अधिकार मिला।

कुर्क की गई सम्पत्ति में झारखंड के पलामू जिले की एक भूमि और यादव की पत्नी गीता देवी के नाम पर 16.49 लाख रुपये की बैंक में जमा राशि शामिल है।

ईडी ने यादव के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। यादव फरार है।

ईडी ने बताया कि यादव पर उगाही, आपराधिक साजिश रचने, हत्या की कोशिश करने आदि के आरोप हैं।

भाषा निहारिका शाहिद

शाहिद


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