केजरीवाल सरकार के 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित
केजरीवाल सरकार के 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित
चुनाव आयोग ने केजरीवाल सरकार के 21 विधायकों को अयोग्य घोषित कर बड़ा झटका दिया है. केजरीवाल ने मार्च 2015 में अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था. जिसके खिलाफ प्रशांत पटेल नामक वकील ने संसदीय सचिवों के पद को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत कर 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.

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राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग के पास भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 विधायकों को नोटिस भेजा. जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई और EC ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।

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आप विधायकों के पास संसदीय सचिव का पद 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 तक था। इसलिए 20 आप विधायकों पर केस चलेगा केवल राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह को छोड़कर क्योंकि वह जनवरी 2017 में विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
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आगामी 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी सरकार के तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में यह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है। अगर 20 AAP विधायकों के सदस्यता रद करने पर राष्ट्रपति भी मुहर लगा देते हैं, तो 70 में से आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या 46 रह जाएगी।
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आपको बता दें कि चुनाव आयोग पिछले साल 24 जून को इन विधायकों की याचिका खारिज कर चुका है। तकरीबन आधे से अधिक कैबिनेट के सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए जा चुके हैं। अब लाभ के पद पर बैठे 20 विधायकों को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
वेब डेस्क, IBC24

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