एल्गार परिषद मामला: न्यायालय ने शोमा कांति सेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा |

एल्गार परिषद मामला: न्यायालय ने शोमा कांति सेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

एल्गार परिषद मामला: न्यायालय ने शोमा कांति सेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

:   Modified Date:  March 16, 2024 / 10:22 PM IST, Published Date : March 16, 2024/10:22 pm IST

नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले की आरोपी शोमा कांति सेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सेन ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआई) की विशेष अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पीठ ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। बहस पूरी हो गई। फैसला सुरक्षित रख लिया गया।’’

अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर और महिला अधिकार कार्यकर्ता सेन को छह जून, 2018 को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के पिछले साल 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है।

पुलिस का दावा है कि भाषण के अगले दिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी थी।

पुणे पुलिस ने दावा किया था कि सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)