दिल्ली को सांस लेने में मदद करेगा इवन-आॅड, 13 नवंबर से होगा लागू

दिल्ली को सांस लेने में मदद करेगा इवन-आॅड, 13 नवंबर से होगा लागू

दिल्ली को सांस लेने में मदद करेगा इवन-आॅड, 13 नवंबर से होगा लागू
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: November 9, 2017 10:38 am IST

 

नई दिल्ली। धुंध और धुंए की चपेट में आई देश की राजधानी की मौजूदा हालत के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गुरूवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद अपने आप को फजीहत से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य में 13 से 17 नवंबर तक आॅड-इवन सिस्टम लागू करने संबंधित निर्देश जारी कर दिए। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गुरूवार सुबह हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने एमसीड, दिल्ली सरकार, और पड़ोसी राज्यों की सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि यह कितना शर्मनाक है कि आप लोग जब तक नहीं जागते जब तक स्थिती खतरनाक न हो जाए।

आपको पता है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ीयों के लिए क्या छोड़कर जाने वालेे हैं। NGT ने कहा कि आपको अस्पताल में जाकर देखना चाहिए कि लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। आप आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे है। खुलेआम निर्माण कार्य चलते रहते है लेकिन आप रोकने में नाकामयाब होते है।

दिल्ली हुई दमघोंटू, जान पर भारी दिल्ली की एक सांस !

जब ऐसे हालात बनते है तभी आप बताते है कि कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदूषण का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप मदद नहीं कर पा रहे।

इंडस्ट्रियल एक्टविटी पर रोक

प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सभी के कंधों पर है लेकिन आप तो लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा तक मुहैया नहीं करवा पा रहे। इसी के साथ एनजीटी ने आर्टिकल 21 और 48 का संज्ञान लेते हुए कहा कि जब तक हम अगला आदेश जारी नहीं करते तब तक सभी इंडस्ट्रियल एक्टविटी पर न की जाए। इतना ही नहीं मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए उनके द्वारा प्रदूषण को काबू करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में जवाब मांगा है। 

अमन वर्मा, IBC24


लेखक के बारे में