वायनाड में हालिया भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी गई: सरकार ने अदालत से कहा

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वायनाड में हालिया भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी गई: सरकार ने अदालत से कहा

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  • Publish Date - July 17, 2026 / 08:11 PM IST,
    Updated On - July 17, 2026 / 08:11 PM IST

कोच्चि, 17 जुलाई (भाषा) केरल सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को बताया कि वायनाड में अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पाडी सुरंग परियोजना स्थल पर सात जुलाई को हुए भूस्खलन में मारे गए आठ लोगों के परिजनों के खाते में अनुग्रह राशि के तौर पर पांच-पांच लाख रुपये जमा कर दिए गए हैं।

सरकार ने न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति ए.के. प्रीता की पीठ को बताया कि मृतकों के आश्रित तभी पैसे निकाल सकते हैं, जब उनके कानूनी उत्तराधिकारी होने की पुष्टि हो जाए।

अदालत ने 10 जुलाई को सरकार को निर्देश दिया था कि वह अनुग्रह राशि के वितरण में देरी न करे।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता जाजू बाबू ने यह भी कहा कि हादसे में घायल हुए नौ लोगों को मुआवज़ा प्रदान करने के लिए 18 लाख रुपये मंज़ूर किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, मिलने वाली अनुग्रह राशि बिना किसी देरी के जारी कर दी जाएगी।’’

पिछली सुनवाई में अदालत ने पूछा था कि अगर वायनाड ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश पर 5 जुलाई से ही वहां सारा काम रोक दिया गया था, तो मरने वाले लोग वहां क्या कर रहे थे?

इस पर सरकार ने कहा कि निर्माण कंपनी ने स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रुकावटों को कम करने के लिए 65 लोगों को तैनात किया था।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश