पूर्व मंत्री हत्या मामला : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसीपी सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पूर्व मंत्री हत्या मामला : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसीपी सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पूर्व मंत्री हत्या मामला : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसीपी सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
Modified Date: April 18, 2023 / 09:58 pm IST
Published Date: April 18, 2023 9:58 pm IST

हैदराबाद, 18 अप्रैल (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाई एस अविनाश रेड्डी को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद की हत्या मामले में रोजाना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। इसी के साथ न्यायालय ने एजेंसी को 25 अप्रैल तक रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत पर अंतरिम आदेश देते हुए अदालत ने उन्हें जांच में केंद्रीय एजेंसी से सहयोग करने और 25 अप्रैल तक रोजाना पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह प्रश्नावली दे और कहा कि याचिकाकर्ता से पूछताछ की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। इसी के साथ अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला देने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की।

 ⁠

अविनाश रेड्डी ने सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले सोमवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दी थी। उनके पिता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।

मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कडप्पा से सांसद अविनाश रेड्डी को नोटिस देकर 17 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया था।

गौरतलब आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर कथित हत्या कर दी गई थी।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में