शबरिमला मंदिर से सोना चोरी होने के मामले में पूर्व टीडीबी सदस्य शंकरदास को जमानत

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शबरिमला मंदिर से सोना चोरी होने के मामले में पूर्व टीडीबी सदस्य शंकरदास को जमानत

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  • Publish Date - April 13, 2026 / 05:12 PM IST,
    Updated On - April 13, 2026 / 05:12 PM IST

कोल्लम, 13 अप्रैल (भाषा) केरल में कोल्लम जिले की एक अदालत ने शबरिमला श्री अयप्पा मंदिर से कथित रूप से सोना चोरी होने से जुड़े दो मामलों में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व सदस्य के पी शंकरदास को सोमवार को जमानत दे दी।

कोल्लम सतर्कता न्यायालय के न्यायाधीश मोहित सी एस ने शंकरदास को द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों के फ्रेम से सोना चोरी होने से संबंधित मामलों में जमानत प्रदान की।

इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

शंकरदास वर्ष 2019 में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के सदस्य थे, जब सोने के आभूषणों को प्लेटिंग के लिए चेन्नई ले जाया गया था और इसी दौरान उनके चोरी होने की आशंका है। उन्हें इस वर्ष जनवरी में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार किया था।

अदालत ने उन्हें वैधानिक जमानत दी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे हो चुके हैं और एसआईटी ने अब तक दोनों मामलों में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है।

शंकरदास द्वारपालक मामले में 14वें और श्रीकोविल के दरवाजों के फ्रेम मामले में 11वें आरोपी हैं।

केरल उच्च न्यायालय ने सोने की कथित चोरी की जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अदालत ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से आभूषणों के नमूनों की जांच की जा रही है।

भाषा रवि कांत दिलीप

दिलीप