अहमदाबाद, 21 जुलाई (भाषा) परिवीक्षाधीन सहायक स्टेशन मास्टर के पद के लिए परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में आठ रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के 23 साल बाद विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने प्रत्येक पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 17 अगस्त, 2002 को पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद के तत्कालीन मुख्य सतर्कता निरीक्षक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद रेलवे के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक करके 18 अगस्त, 2002 को परिवीक्षाधीन सहायक स्टेशन मास्टर के पद के लिए निर्धारित लिखित परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से 50,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की रकम वसूली थी।
ये आठों अधिकारी अहमदाबाद, वडोदरा और आणंद में तैनात थे। एक अन्य आरोपी एक निजी व्यक्ति था, जिसकी मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। नौ आरोपियों के खिलाफ 28 जुलाई, 2003 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
भाषा संतोष दिलीप
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