आबकारी नीति मामला:उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों से कारोबारी की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट तलब की

आबकारी नीति मामला:उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों से कारोबारी की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट तलब की

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  • Publish Date - June 11, 2024 / 07:39 PM IST,
    Updated On - June 11, 2024 / 07:39 PM IST

नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की स्वास्थ्य स्थिति पर संबद्ध जेल अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगी है।

उच्च न्यायालय की एक अवकाशकालीन पीठ ने जेल अधिकारियों को पिल्लई को मुहैया कराये जा रहे उपचार पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

पिल्लई ने स्वास्थ्य आधार पर अदालत से अंतरिम जमानत का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा, ‘‘इस बीच, मौजूदा अपीलार्थी (पिल्लई) की स्वास्थ्य स्थिति और उसे प्रदान किए जा रहे उपचार के संबंध में नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट संबंधित जेल अधीक्षक से मांगी जाए।’’

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 14 जून को तय की है और निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए जेल अधीक्षक को भेजी जाए।

अदालत ने इससे पहले नोटिस जारी कर प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। एजेंसी के वकील ने बताया कि जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।

अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले जवाब को रिकॉर्ड में रखा जाए।

पिल्लई को पिछले साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने कमर दर्द सहित अन्य स्वास्थ्य कारणों से आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश