Publish Date - February 13, 2025 / 02:43 PM IST,
Updated On - February 13, 2025 / 02:49 PM IST
New Income Tax Bill 2025| Photo Credit: Sansad TV
New Income Tax Bill 2025: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक पेश कर दिया है। बिल पेश होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बता दें कि, नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। मालूम हो की नए आयकर कानून में “प्रीवियस ईयर” और “असेसमेंट ईयर” की अवधारणा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब करदाताओं को केवल “टैक्स ईयर” के अनुसार कर भुगतान करना होगा, जिससे कर प्रणाली में एकरूपता और स्पष्टता बनी रहेगी।
केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को आसान और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नया आयकर विधेयक पेश किया है। यह विधेयक पुराने आयकर कानून, 1961 की जगह लाया गया है। पुराने कानून में कई जटिल प्रावधान थे, जिनमें अनेक सेक्शन और सब-सेक्शन शामिल थे। लेकिन नए इनकम टैक्स विधेयक में अधिकांश सब-सेक्शन को समाप्त कर दिया गया है, जिससे इसे सरल और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। इस नए विधेयक में कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए भाषा को सहज और स्पष्ट रखा गया है। करदाताओं को उनकी आय पर कर देनदारी, कर छूट, कटौती, दंड और रिफंड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें अलग-अलग सेक्शन के तहत यह बताया गया है कि किस प्रकार कर कटौती का लाभ लिया जा सकता है, रिफंड की प्रक्रिया क्या होगी और किन स्थितियों में दंड लगाया जाएगा।
नए बिल के ड्राफ्ट में 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर दिए गए हैं। छूट को लेकर नियमों को अलग-अलग सेक्शन में जानकारी दी गई है।
न्यू इनकम टैक्स बिल, 2025 में 536 धाराएं शआमिल हैं। जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं हैं। मौजूदा कानून में 14अनुसूचियां हैं जबकि नए में 16 रहेंगी।
Income Tax Act, 1961 की जगह आने वाले नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्ने हैं जबकि मौजूदा विधेयक में 880 पन्ने हैं। नए बिल में अधिकतर सब-सेक्शन को खत्म कर दिया गया है।
नए इनकम टैक्स बिल में अब किसी व्यक्ति के लिए (क), हिंदू विभाजित परिवार के लिए (ख) व लोगों के समूह के लिए (ग) जैसे सबसेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया गया है।
डिफेंस सेक्टर जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी गई है।
अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी नए बिल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा ही नियम है।
होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है।