उप्र: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज

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उप्र: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज

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  • Publish Date - May 27, 2026 / 06:43 PM IST,
    Updated On - May 27, 2026 / 06:43 PM IST

कानपुर, 27 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश की सिसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों के खिलाफ चमनगंज के हलीम मैदान में बनी अस्थायी बकरा मंडी में हुई झड़प के बाद मारपीट और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और व्यापारी व निवासी मैदान में जमा हो गए तथा पूर्व विधायक के खिलाफ नारे लगाने लगे।

उन्होंने पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए घंटों तक मंडी के गेट भी बंद कर दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने भीड़ को शांत कराया।

सोलंकी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वह व उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मंगलवार को कुछ शिकायतों की जांच के लिए मंडी गए थे, जहां मौजूद कुछ लोगों ने उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया।

नसीम सोलंकी, सिसामऊ से समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायक हैं।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मंगलवार देर रात एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद दो प्राथमिकियां दर्ज की गईं।

इरफान सोलंकी और उनके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी वफा अब्बास की शिकायत पर दर्ज की गई है, जो सालाना लगने वाली बकरा मंडी चलाते हैं।

अब्बास ने शिकायत में आरोप लगाया कि सोलंकी मंगलवार रात अपने समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के साथ मंडी पहुंचे तथा मंडी चलाने की अनुमति देने के बदले रुपये मांगते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे, उनकी पिटाई की व धमकी दी। शिकायत के अनुसार, अब्बास ने जब पूर्व विधायक से बात करने की कोशिश की तो उन्हें थप्पड़ मारे गए और पीटा गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाथापाई के दौरान 2.70 लाख रुपये से भरा एक बैग गायब हो गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने इरफान सोलंकी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया।

विधायक नसीम सोलंकी की सुरक्षा में तैनात बंदूकधारी अजीम अहमद की शिकायत पर जवाबी प्राथमिकी भी दर्ज की गई।

अहमद ने आरोप लगाया कि बाजार में सुरक्षा ड्यूटी के दौरान अब्बास, फहद, इमरान और कई अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया।

उन्होंने दावा किया कि उनकी वर्दी फाड़ दी गई और झड़प के दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार्बाइन छीनने और बाजार का गेट बंद करने की कोशिश की।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि अजीम अहमद को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वह निर्धारित सुरक्षा का जिम्मा छोड़कर भीड़ में कथित तौर पर घुस गये थे।

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है लेकिन पुलिस द्वारा अब तक एकत्र किए गए किसी भी फुटेज में इरफान सोलंकी दिखाई नहीं दिए हैं।

सिसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी लगभग 34 महीने जेल में बिताने के बाद आगजनी के एक मामले में जमानत पर रिहा हुए हैं।

उन्हें पिछले साल 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से रिहा किया गया था।

सोलंकी ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को किसी भी प्रकार की गलती से इनकार किया और दावा किया कि व्यापारियों व ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिलने के बाद वह बकरा मंडी गये थे।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र