Rahul Mamkootathil News || Breaking Kerala file
Rahul Mamkootathil News: तिरुवनंतपुरम: क्राइम ब्रांच ने बुधवार को पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल के खिलाफ महिलाओं को सोशल मीडिया पर परेशान करने और उनका पीछा करने सहित कई आरोपों में मामला दर्ज किया।
पुलिस ने इस मामले में तब गंभीरता दिखाई जब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधायक के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने पीड़ितों को न्याय और दोषी को सजा दिलाने का आश्वासन दिया था। विजयन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रभावित लोगों को शिकायत दर्ज करने में संकोच करने की जरूरत नहीं है और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
Rahul Mamkootathil News: राज्य पुलिस प्रमुख रावदा ए चंद्रशेखर के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 (पीछा करना) और 351 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा तब लागू होता है जब कोई बार-बार या अवांछित संचार के माध्यम से किसी का उत्पीड़न करता है। इसी तरह बीएनएस की धारा 78 में किसी महिला का बिना सहमति के पीछा करना, उसके इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नज़र रखना, या विरोध के बावजूद बार-बार उससे संपर्क करना शामिल है।
इन अपराधों के लिए पहली बार में तीन साल तक और बार-बार अपराध करने पर पाँच साल तक की कैद की सजा हो सकती है। धारा 351 में आपराधिक धमकी शामिल है, जिसमें शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की धमकी शामिल है और इसके लिए दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद वीके श्रीकांतन पार्टी विधायक राहुल ममकूटथिल के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत करने वाली महिलाओं पर अपनी टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को विवादों में घिर गए। पार्टी के भीतर और बाहर अपनी टिप्पणी की बढ़ती आलोचनाओं के बीच श्रीकांतन ने मीडिया पर उनके बयान की “गलत व्याख्या” करने का आरोप लगाया।
STORY | FIR registered against MLA Rahul Mamkootathil for stalking women
A case was registered against Palakkad MLA Rahul Mamkootathil on Wednesday by the Kerala police for various offences, including stalking and harassing women on social media.
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— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025