नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन की जांच के लिए एक महीने तक अभियान चलाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल का यह आदेश दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में आग लगने और कम से कम 21 लोगों की मौत होने की घटना के कुछ घंटे बाद आया।
अधिकारियों ने बताया कि संधू ने संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अग्नि सुरक्षा मानदंडों के सख्त अनुपालन की जांच के लिए चार जून से अभियान शुरू किया जाए।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘सभी होटल, लॉज, सराय, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसके दायरे में आएंगे। होटल, लॉज और सराय में निर्धारित सीमा से अधिक कमरों को बंद कर दिया जाएगा।’’
उन्होंने बताया कि बैठक में, भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया ताकि उन बाधाओं और अवरोधों की पहचान की जा सके जो अग्निशमन दल को किसी कॉलोनी आदि के किसी भी क्षेत्र तक पहुंचने से रोकते हैं।
अधिकारी ने बताया, जहां तक संभव हो, चिह्नित अवरोधों को साफ किया जाना चाहिए और अन्य स्थानों पर आग बुझाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।’’
दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर की एक भीड़भाड़ वाली गली में कथित तौर पर बिना अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र के संचालित हो रहे ‘फ्लरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) होटल’ में आग लग गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 11 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
भाषा धीरज पवनेश
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