Rajendra Bharti Granted Bail: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को राहत.. हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत लेकिन बिना अदालती इजाजत नहीं कर सकेंगे ये काम..

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Former Congress MLA Rajendra Bharti Granted Bail: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से जमानत, 29 जुलाई को मामले में फाइनल बहस तय

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  • Publish Date - April 29, 2026 / 12:17 AM IST,
    Updated On - April 29, 2026 / 12:19 AM IST

Former Congress MLA Rajendra Bharti Granted Bail || Image- ANI News File

HIGHLIGHTS
  • पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से जमानत
  • मिली जमानत पर दो सख्त शर्तें लगाई गईं
  • मामले की फाइनल बहस 29 जुलाई को होगी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। (Former Congress MLA Rajendra Bharti Granted Bail) कोर्ट ने साफ किया है कि यह जमानत मामले के अंतिम फैसले तक लागू रहेगी। इस दौरान भारती पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं।

जानें क्या है जमानत की शर्तें

अदालत ने आदेश दिया है कि राजेंद्र भारती बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अगर उनके आवासीय पते, संपर्क विवरण या फोन नंबर में कोई बदलाव होता है तो इसकी जानकारी तुरंत ट्रायल कोर्ट को देनी होगी।

29 जुलाई को होगी मामले में फाइनल बहस

यह मामला 2 अप्रैल का है, जब राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की कैद और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। (Former Congress MLA Rajendra Bharti Granted Bail) इस फैसले को राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जहां अगली सुनवाई 29 जुलाई को फाइनल बहस के लिए तय की गई है।

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राजेंद्र भारती को जमानत किसने दी?

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को जमानत प्रदान की।

जमानत की शर्तें क्या हैं?

बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते और पते में बदलाव की सूचना देनी होगी।

मामले की अगली सुनवाई कब है?

इस मामले में फाइनल बहस 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी।