Former Congress MLA Rajendra Bharti Granted Bail || Image- ANI News File
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। (Former Congress MLA Rajendra Bharti Granted Bail) कोर्ट ने साफ किया है कि यह जमानत मामले के अंतिम फैसले तक लागू रहेगी। इस दौरान भारती पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं।
अदालत ने आदेश दिया है कि राजेंद्र भारती बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अगर उनके आवासीय पते, संपर्क विवरण या फोन नंबर में कोई बदलाव होता है तो इसकी जानकारी तुरंत ट्रायल कोर्ट को देनी होगी।
यह मामला 2 अप्रैल का है, जब राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की कैद और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। (Former Congress MLA Rajendra Bharti Granted Bail) इस फैसले को राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जहां अगली सुनवाई 29 जुलाई को फाइनल बहस के लिए तय की गई है।
MP News:
▶️पूर्व MLA Rajnedra Bharti को बड़ी राहत।
▶️29 जुलाई तक भारती की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश…#MPNews | #MadhyaPradesh | MadhyaPradesh | #RajnedraBharti pic.twitter.com/kX2YaXwkio— IBC24 News (@IBC24News) April 28, 2026
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