रांची, 30 सितंबर (भाषा) झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व विधायक नवीन जायसवाल को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने बुधवार को दोनों की याचिका खारिज करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर अपने आवास खाली करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने इस मामले में अपना फैसला 15 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था।
पीठ ने राज्य सरकार को मंत्री और विधायक के आवास आवंटन के लिए नियम बनाने का भी निर्देश दिया है।
आवास खाली करने के लिए सरकार द्वारा जारी नोटिस को पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व विधायक नवीन जायसवाल की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
भाषा, इन्दु, अविनाश
अविनाश
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