जेल से रिहा होंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Rajiv Gandhi's killer will be released from jail : सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रही नलिनी श्रीहरन और

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  • Publish Date - November 11, 2022 / 02:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

नयी दिल्ली : Rajiv Gandhi killer’s will be released from jail : सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया है। सभी आरोपियों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।

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Rajiv Gandhi’s killer will be released from jail :  न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी ए. जी. पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है।

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1991 में हुई थी राजीव गांधी की हत्या

Rajiv Gandhi killer’s will be released from jail :  संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी। बता दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था।

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