थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: October 6, 2020 8:32 am IST

जयपुर, छह अक्टूबर (भाषा) अलवर की एक स्थानीय अदालत ने अलवर के थानागाजी में एक विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी चार लोगों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाकर उसे वायरल करने वाले एक आरोपी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी हंसराज गुर्जर, अशोक गुर्जर, छोटेलाल गुर्जर और इंद्रराज गुर्जर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए कड़े आजीवन कारावास की सजा दी है।

पीड़िता के वकील ने अलवर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी हंसराज को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि अलवर के थानागाजी बाईपास पर पिछले साल 26 अप्रैल को एक विवाहिता के साथ उसके पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में मुकेश गुर्जर को सूचना एवं औद्योगिक अधिनियम के तहत पांच वर्ष की सजा दी गई है।

अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक दंड की सजा दी है जिसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

भाषा कुंज पृथ्वी पवनेश

पवनेश


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