गिरिडीह, नौ जून (भाषा) झारखंड के गिरिडीह जिले में उपायुक्त ने बालू खनन पर चार माह की रोक लगा दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
उपायुक्त ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के आलोक में बरसात के दिनों में पर्यावरण संरक्षण हेतु नदियों से बालू के उठाव पर पूर्ण रोक लगाई गई है। इस दरमियान किसी भी परिस्थिति में जिले में बालू खनन नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से बालू खनन रोकने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
इस बीच अनेक संगठनों ने आशंका जतायी है कि एनजीटी के आदेश के बाद बालू के अभाव में विकास कार्य रुक सकते हैं।
भाषा सं इन्दु
मनीषा मानसी
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