गैंगस्टर अनिल दुजाना को नहीं मिली कोई राहत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

गैंगस्टर अनिल दुजाना को तीन साल कैद की सजा

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  • Publish Date - November 23, 2022 / 10:20 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

नोएडा । गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कथित गैंगस्टर अनिल दुजाना को एक मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जनपद गौतमबुद्ध नगर के अभियोजन अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अनिल दुजाना पर वर्ष 2011 में एक युवक की हत्या के मामले में बादलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अनिल दुजाना वांछित चल रहा था।

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न्यायालय ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 82- 83 के अंतर्गत कार्रवाई की, लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके कारण उसके खिलाफ भदंसं की धारा 174 -ए में मुकदमा दर्ज किया गया और इसी मामले की सुनवाई में मंगलवार को अनिल दुजाना को सजा हुई।