गोवा: अवैध निर्माण के लिए अंजुना के नाइट क्लब पर 15 लाख रुपये का जुर्माना
गोवा: अवैध निर्माण के लिए अंजुना के नाइट क्लब पर 15 लाख रुपये का जुर्माना
पणजी, 12 जनवरी (भाषा) गोवा सरकार ने अंजुना गांव में कृषि भूमि को परिवर्तित कर अवैध रूप से निर्मित नाइट क्लब को 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।
यह कार्रवाई पिछले साल दिसंबर में हुए ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अग्निकांड के बाद की गई है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।
उत्तरी गोवा के अंजुना स्थित नाइटक्लब को दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में तटीय राज्य में अवैध रूप से संचालित पर्यटन प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया था।
डिप्टी कलेक्टर (बार्देज) वर्षा परब ने एक आदेश जारी कर ‘गोया गोवा’ क्लब के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे अंजुना गांव के सर्वेक्षण संख्या 410/1 के अंतर्गत आने वाली भूमि को इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उसके मूल उपयोग में बहाल करे।
अनुपालन न करने पर, प्रतिवादी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में व्यय की वसूली की जाएगी।
क्लब प्रबंधन को निर्माण की अनुमति प्राप्त किए बिना कृषि भूमि को अवैध रूप से गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है।
भाषा सुभाष नरेश
नरेश

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