गोवा : विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज होने के बाद अदालत का रुख करेंगे चोडनकर

गोवा : विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज होने के बाद अदालत का रुख करेंगे चोडनकर

गोवा : विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज होने के बाद अदालत का रुख करेंगे चोडनकर
Modified Date: November 2, 2024 / 06:29 pm IST
Published Date: November 2, 2024 6:29 pm IST

पणजी, दो नवंबर (भाषा) कांग्रेस के गिरीश चोडनकर ने शनिवार को कहा कि वह 2022 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने वाले उनकी पार्टी के आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज करने के गोवा विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती देंगे।

चोडनकर ने दो साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों दिगंबर कामत, एलेक्सो सिकेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीस और राजेश फलदेसाई को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवाडकर ने शुक्रवार को दलबदल के आधार पर विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग से संबंधित चोडनकर की याचिका खारिज कर दी।

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कांग्रेस नेता चोडनकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि अध्यक्ष का आदेश ”महज औपचारिकता” है। उन्होंने कहा, “मुझे विधानसभा अध्यक्ष के पास जाने और उनसे आदेश (याचिका को अस्वीकार करने) लेने की औपचारिकता पूरी करनी है क्योंकि ऊपरी अदालतों में जाने से पहले यह जरूरी है।”

चोडनकर ने कहा कि वह या तो पणजी में बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ या उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा, ”मेरे पास दोनों विकल्प हैं और मैं उनपर कानूनी राय ले रहा हूं।”

भाषा जोहेब संतोष

संतोष


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