आपत्तिजनक पोस्ट, महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी शिकायतों पर 24 घंटे में हटाना होगा कंटेंट, सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी

आपत्तिजनक पोस्ट, महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी शिकायतों पर 24 घंटे में हटाना होगा कंटेंट, सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी

आपत्तिजनक पोस्ट, महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी शिकायतों पर 24 घंटे में हटाना होगा कंटेंट, सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 pm IST
Published Date: February 25, 2021 9:54 am IST

नई दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) सरकार ने सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए बृहस्पतिवार को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की, जिनके तहत संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना, शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करनेवाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करने और अश्लील सामग्री और महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया मंचों के बार-बार दुरुपयोग और फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रहीं हैं और सरकार ‘सॉफ्ट टच’ विनियमन ला रही है।

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नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा। शिकायत समाधान अधिकारी का निवास भारत में होना चाहिए और सोशल मीडिया मंचों को मासिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट दायर करनी होगी।

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सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडिया मंचों को शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करनेवाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करना होगा।

 


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