सरकार ने डीजल, एटीएफ निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

सरकार ने डीजल, एटीएफ निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

सरकार ने डीजल, एटीएफ निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया
Modified Date: June 16, 2026 / 12:25 am IST
Published Date: June 16, 2026 12:25 am IST

नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) सरकार ने सोमवार को डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया, जबकि 16 जून से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर कर को बरकरार रखा।

नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) की दर बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 13.5 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, विमान ईंधन के निर्यात पर एसएईडी बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 9.5 रुपये प्रति लीटर था।

पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 1.5 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी 16 जून से लागू होगी।

साथ ही, घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भाषा प्रशांत प्रचेता

प्रशांत


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