सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कानून के लिए मसौदा नियमों को जारी किया

सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कानून के लिए मसौदा नियमों को जारी किया

सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कानून के लिए मसौदा नियमों को जारी किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: October 21, 2020 1:00 pm IST

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) केंद्र ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कानून 2020 के लिए मसौदा नियम को जारी किया है। पुलिस व्यवस्था, शोध और पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच तालमेल, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक सुधार पर शिक्षा प्रदान करने के संबंध में बहु-विषयक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक को पारित किया गया था।

गृह मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक मसौदा नियम पर आम लोगों के सुझाव और विचार मांगे गए हैं जिसे एक महीने बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का स्थान लेगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय राज्य का विश्वविद्यालय था जबकि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय केंद्रीय स्तर का होगा ।

मसौदा नियम में कहा गया है कि अध्यक्ष और शासी निकाय के सदस्यों के पद के लिए कुलपति कम से कम पांच नामों के एक पैनल का सुझाव देंगे।

केंद्र सरकार शासी परिषद के सदस्यों का चयन करते समय कुलपति द्वारा सुझाए गए पैनल पर विचार कर सकती है ।

शासी परिषद के गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा । शासी परिषद के लिए नामित सदस्य अगले कार्यकाल के लिए पुन: नामांकन के योग्य होंगे।

वर्तमान में देश में कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जहां पर आज के समय के हिसाब से तथा नागरिक केंद्रित पुलिस व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस विज्ञान और आंतरिक्ष सुरक्षा पर विशेषज्ञता के साथ पढ़ाई की व्यवस्था है ।

भाषा आशीष माधव

माधव


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