जयपुर। orders not to play DJ in weddings रामनवमी के मौके पर राजस्थान के करौली में हुए हिंसा के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पूरे प्रदेश में डीजे बजाने पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग मे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक अब रैली, जुलूस और शादियों में डीजे नहीं बजा सकेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
orders not to play DJ in weddings मालूम हो कि अब सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक रैलियों, जुलूसों में डीजे बजाने से पहले पुलिस और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक समारोह से लेकर रैली, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, डीजे पर कौन सा गाना बजेगा, यह भी लिखकर देना होगा। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
Read more : लालू यादव को मिली बड़ी राहत, डोरंडा मामले में आधी सजा पूरी करने के बाद कोर्ट ने जमानत
गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अब सभी सार्वजनिक आयोजन में डीजे का इस्तेमाल किए जाने से पहले शपथ पत्र देकर बताना होगा कि आयोजन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक होगा या फिर कोई शोभायात्रा या प्रदर्शन होगा। यह भी बताना होगा कि आयोजन किस तारीख को किया जाएगा और इसमें कितने व्यक्ति शामिल होंगे। इसके अलावा आयोजन में डीजे बजाया जाएगा तो संबंधित डीजे मालिक का नाम-पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन नंबर, कौन सा गाना बजेगा आदि का ब्योरा भी देना होगा। अगर रैली या जुलूस है तो किस रूट से गुजरेगा, परंपरागत रूप से क्या वही रूट इस्तेमाल किया जाता है या उसमें कोई बदलाव किया गया है, यह सब जानकारी भी देनी होगी।
Read more : बिकिनी में एक्ट्रेस Namrata Malla ने बिखेरा हुस्न का जलवा, सुपर हॉट अंदाज ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
जानकारी हो कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे के इस्तेमाल से पहले आयोजक को शपथ पत्र देना होगा। जुलूस, धार्मिक यात्रा जैसे आयोजनों के लिए एसडीएम, एडीएम को अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन से पहले भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा थाने से इसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
असम मे धान के खेत में मिले दो नाबालिग लड़कों…
36 mins ago