राज्यपाल ने द्रमुक नेता पोनमुडी को शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित किया: एजी

राज्यपाल ने द्रमुक नेता पोनमुडी को शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित किया: एजी

राज्यपाल ने द्रमुक नेता पोनमुडी को शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित किया: एजी
Modified Date: March 22, 2024 / 01:30 pm IST
Published Date: March 22, 2024 1:30 pm IST

नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने द्रमुक नेता के. पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करने पर सहमति दे दी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल की अदालत की अवमानना की कोई मंशा नहीं है।

वेंकटरमणी ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ से कहा कि राज्यपाल ने पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए अपराह्न 3.30 बजे बुलाया है।

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे।

अटॉर्नी जनरल ने पीठ से कहा, ‘‘राज्यपाल ने कहा है कि उनकी अदालत की अवमानना की जरा भी मंशा नहीं है।’’

उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पोनमुडी की दोषसिद्धि को निलंबित किए जाने के बाद भी उन्हें मंत्री के रूप में राज्य मंत्रिमंडल में पुन: शामिल करने से इनकार करने के राज्यपाल रवि के रुख पर गहरी चिंता प्रकट की थी।

अदालत ने उन्हें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल ने पोनमुडी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने से मना कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल कारावास की सजा पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोनमुडी की दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी।

भाषा वैभव नरेश

नरेश


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