अरे ये क्या? ट्रैफिक पुलिस वाले ने काटा साइकिल सवार का चालान, लगाया मोटर वाहन अधिनियम की धारा, जानिए क्या है माजरा

अरे ये क्या? ट्रैफिक पुलिस वाले ने काटा साइकिल सवार का चालान, लगाया मोटर वाहन अधिनियम की धारा, जानिए क्या है माजरा

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  • Publish Date - May 28, 2021 / 09:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

सूरत: गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें गलत दिशा में साइकिल चला रहे 47 साल के एक आदमी का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है।

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दरअसल, विद्युत करघा चलाने वाला राजबहादुर यादव नामक एक व्यक्ति बृहस्पतिवार सुबह सचिन जीआईडीसी इलाके में सड़क पर जा रहा था कि तभी एक महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया।

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चूंकि,यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुम्बे ने माना कि महिला कांस्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाए गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है। 

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सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइकिल चालक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेंगे।

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