अहमदाबाद, 16 सितंबर (भाषा) गांधीनगर की एक अदालत ने अदाणी समूह द्वारा आपराधिक मानहानि शिकायतें दायर किये जाने के बाद पत्रकार अभिसार शर्मा और राजू परुलेकर को 20 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
कारोबारी समूह ने यूट्यूबर शर्मा और ब्लॉगर परुलेकर पर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए झूठी और अपमानजनक सामग्री फैलाने का आरोप लगाया है।
अदाणी समूह द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, गांधीनगर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पी.एस. अडालज की अदालत ने दोनों व्यक्तियों को नोटिस जारी कर 20 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया।
समूह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356 (1, 2 और 3) का उपयोग किया है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499, 500 और 501 के समकक्ष हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘शिकायतें 18 अगस्त 2025 को शर्मा द्वारा अपलोड किये गए एक यूट्यूब वीडियो के बारे में हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि असम में हजारों बीघा जमीन अदाणी को आवंटित की गई है और कंपनी को कथित राजनीतिक पक्षपात से जोड़ा गया। साथ ही, जनवरी 2025 से परुलेकर द्वारा सिलसिलेवार ट्वीट और रीट्वीट में भूमि हड़पने, घोटाले और अनुचित लाभ हासिल करने जैसे दावे किये गए हैं।’’
इसमें कहा गया है कि अदाणी समूह ने ‘‘निराधार और भ्रामक’’ आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत 12 अगस्त 2025 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश में कारोबारी समूह का कोई संदर्भ नहीं था।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के मामले के केंद्र में रही महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अदाणी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।’’
अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों में शर्मा का वीडियो और मूल पाठ, परुलेकर के सोशल मीडिया पोस्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश और सहायक अभिलेख शामिल हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो मामलों की सुनवाई हो सकती है, जहां दोनों (शर्मा और परुलेकर) को दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
भाषा सुभाष नरेश
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