गुजरात: मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा

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गुजरात: मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 20, 2026 / 11:08 PM IST,
    Updated On - April 20, 2026 / 11:08 PM IST

अहमदाबाद, 20 अप्रैल (भाषा) गुजरात के अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी करार दिये गये व्यक्ति को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोपी साजिद मियां मलिक को लगभग चार साल पहले स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मेफेड्रन (एमडी) नाम के मादक पदार्थ की अंतरराज्यीय तस्करी में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष अदालत ने मलिक को दोषी पाया और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन