Gujaratis Leaving Indian Citizenship : देश की नागरिकता छोड़ गुजराती बस रहे विदेश में, गोली की रफ्तार से बढ़ रहा पासपोर्ट सरेंडर करने का आंकड़ा

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Gujaratis Leaving Indian Citizenship : बीते कुछ सालों में गुजराती लोगों के भारतीय नागरिकता छोड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

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  • Publish Date - August 7, 2024 / 05:37 PM IST,
    Updated On - August 7, 2024 / 05:37 PM IST

Gujaratis Leaving Indian Citizenship

अहमदाबाद : Gujaratis Leaving Indian Citizenship : बीते कुछ सालों में गुजराती लोगों के भारतीय नागरिकता छोड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। भारत में रहने वाले गुजराती लोग तेजी से अपने पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। उत्पल पटेल नाम के एक युवक ने 2011 में अहमदाबाद छोड़ा और उत्तरी कनाडा में एक छात्र के रूप में जीवन शुरू किया। 2022 तक पटेल ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली और 2023 तक अपना भारतीय पासपोर्ट छोड़ दिया। उनकी यात्रा गुजराती लोगों में बढ़ते रुझान को दर्शाती है, जिसमें जनवरी 2021 से 1,187 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। पटेल का निर्णय एक बड़े प्रवासन लहर का हिस्सा है।

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क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने जारी किया आंकड़ा

Gujaratis Leaving Indian Citizenship : क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के आंकड़े, जो सूरत, नवसारी, वलसाड और नर्मदा सहित दक्षिण गुजरात क्षेत्र को छोड़कर गुजरात राज्य को संभालता है, गुजराती लोगों द्वारा अपने भारतीय पासपोर्ट त्यागने में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। 2023 में, 485 पासपोर्ट सौंपे गए, जो 2022 में छोड़े गए 241 का दोगुना है। मई 2024 की शुरुआत तक, यह संख्या पहले ही 244 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने कहा कि सौंपे गए अधिकांश पासपोर्ट 30-45 आयु वर्ग के व्यक्तियों के थे, जिनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे। संसदीय आंकड़े इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं, जो दर्शाता है कि 2014 और 2022 के बीच गुजरात के 22,300 लोगों ने अपनी नागरिकता त्याग दी। यह दिल्ली के 60,414 और पंजाब के 28,117 त्याग के बाद देश में गुजरात को तीसरे स्थान पर रखता है। कोविड के बाद पासपोर्ट सौंपने में वृद्धि उल्लेखनीय है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने कही ये बात

अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अभिजीत शुक्ला ने बताया कि दो साल के महामारी प्रतिबंधों के बाद दूतावासों का फिर से खुलना और नागरिकता प्रक्रियाओं का फिर से शुरू होना इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी, जो गुमनाम रहना चाहते हैं, ने बताया कि कई युवा लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं और अंततः वहीं बस जाते हैं. ऐसे छात्रों की बढ़ती संख्या पासपोर्ट सौंपने में वृद्धि में योगदान करती है।

निवेशक वीजा सलाहकार ललित अडवाणी निवेशक वीजा के लिए बढ़ते प्रेम को उजागर करते हैं। “कई व्यापारी बेहतर बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर के लिए विदेश जा रहे हैं। भारत में उच्च जीवन स्तर वाले लोग भी हरी जगहों की कमी और खराब ड्राइविंग की स्थिति जैसे मुद्दों के कारण स्थानांतरित होना चाहते हैं। अहमदाबाद सहित गुजरात के शहर पैदल चलने वालों के अनुकूल नहीं हैं।”

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वीजा की है तीन मुख्य श्रेणियां

Gujaratis Leaving Indian Citizenship : पासपोर्ट सलाहकार रितेश देसाई ने कहा कि वीजा की तीन मुख्य श्रेणियां हैं: छात्र, प्रत्यक्ष प्रवास और व्यवसाय. 2012 से, विदेश जाने वाले लोगों में उछाल आया है, खासकर 2013-2014 के बाद। मुझे उम्मीद है कि 2028 तक पासपोर्ट सौंपने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि विदेश चले गए अधिक लोग अब अपनी विदेशी नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं।” देसाई ने कहा- “व्यवसाय वीजा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बहुत सीमित है क्योंकि प्रत्येक देश के पास ऐसे वीजा के लिए एक कोटा है। मेरे एक दोस्त ने 2018 में ईबी-5 वीजा के लिए आवेदन किया, जिसमें 4 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश दिखाया गया था। लगभग छह साल बाद, वह अभी भी नागरिकता के लिए कतार में हैं। केवल महत्वपूर्ण अधिशेष निधि वाले ही व्यवसाय वीजा के लिए आवेदन करते हैं।”

भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करने वालों को एक समर्पण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट धारकों को विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करने के बाद अपना पासपोर्ट सौंपना होगा। यदि तीन साल के भीतर ऐसा किया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं है। हालांकि, तीन साल बाद 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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