गुरुग्राम इमारत हादसा: बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

गुरुग्राम इमारत हादसा: बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

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  • Publish Date - February 15, 2022 / 06:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

गुरुग्राम, 15 फरवरी (भाषा) हरियाणा में पिछले हफ्ते गुरुग्राम स्थित चिंटेल्स पाराडाइजो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की इमारत के एक हिस्से के धराशाई होने पर स्थानीय लोगों के आक्रामक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 10 फरवरी की इस घटना के बारे में बजघेड़ा थाने में दर्ज कराई गई पहली प्राथमिकी में एक और आरोप जोड़ा गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाली एकता भारद्वाज के पति राजेश भारद्वाज का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) (गैर इरादतन हत्या) के तहत एक और मामला जोड़ा है।

इससे पहले धारा 304-ए (लापरवाही से मौत) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस पर स्थानीय निवासियों ने मांग की कि बिल्डर पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। अपनी मांग को मनवाने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पुलिस ने 12 फरवरी को गुरुग्राम जिले के ग्राम एवं नगर आयोजन अधिकारी आरएस बाथ की शिकायत पर रियल्टी फर्म चिंटेल्स इंडिया और निर्माण करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की थी। अधिकारियों के अनुसार छठी मंजिल का फर्श ढहने से भूतल मंजिल तक की सभी फर्श ढह गई। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए।

भाषा संतोष नरेश

नरेश