चंडीगढ़, आठ दिसंबर (भाषा) हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को जिला शिक्षकों के लिए नयी कैडर परिवर्तन नीति को मंजूरी दे दी, ताकि स्थानांतरण निष्पक्ष, पारदर्शी और आसान हो सके।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई एक बैठक में लिया गया।
नयी नीति 2018 के नियमों का स्थान लेगी और प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी/जेबीटी), प्रधानाध्यापकों और शास्त्रीय एवं स्थानीय भाषा के शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए योग्यता-आधारित, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली का उपयोग करेगी।
शिक्षकों को एक अप्रैल, 2026 से पहले उनकी नयी तैनाती मिल जाएगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को हरियाणा नगरपालिका विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समान कानून बनाना है।
यह विधेयक हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 का स्थान लेगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में 87 नगरपालिकाएं दो अलग-अलग कानूनों के तहत काम करती हैं, जिससे प्रशासन में भ्रम और सेवाओं की असमान आपूर्ति होती है।
नया कानून नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों को एक ही प्रणाली के अंतर्गत लाएगा।
इसका उद्देश्य नगरपालिकाओं को सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर कर और शुल्क तय करने की अनुमति देकर उन्हें अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान करना भी है।
भाषा अमित दिलीप
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