कैथल (हरियाणा), 16 सितंबर (भाषा) हरियाणा में कैथल की एक अदालत ने अपनी सात वर्षीय चचेरी बहन से बलात्कार और उसकी हत्या करने के अपराध में एक युवक को शनिवार को मौत की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने यह भी आदेश दिया कि लड़की के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मामला पिछले साल का है।
अदालत में पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अरविंद खुरानिया ने कहा कि युवक (22) ने आठ अक्टूबर, 2022 को कलायत थाना क्षेत्र के एक गांव में लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बाद में लड़की का अधजला शव पास के वन क्षेत्र में मिला था।
अरविंद खुरानिया ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दोषी युवक को लड़की के साथ देखा, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। युवक को सुनाई गई मौत की सजा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है।
भाषा रवि कांत माधव
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