Tobacco Selling Ban: स्कूलों के 100 गज के दायरे में बेचा तम्बाखू-गुटखा तो खैर नहीं.. राज्य सरकार ने लगाया बिक्री पर पूरी तरह बैन.. आदेश जारी

कानून की धारा 21-ए के अनुसार, जो व्यक्ति धारा 4 ए (जो राज्य में हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध लगाता है) का उल्लंघन करेगा, उसे एक वर्ष तक के कारावास की सजा होगी, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा उसके बाद एक लाख रुपये का जुर्माना होगा, जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

Tobacco Selling Ban: स्कूलों के 100 गज के दायरे में बेचा तम्बाखू-गुटखा तो खैर नहीं.. राज्य सरकार ने लगाया बिक्री पर पूरी तरह बैन.. आदेश जारी

Tobacco Selling Ban in Haryana || Image- IBC24 News File

Modified Date: September 13, 2025 / 02:05 pm IST
Published Date: September 13, 2025 2:05 pm IST
HIGHLIGHTS
  • हरियाणा स्कूलों के 100 गज में तंबाकू बैन
  • उल्लंघन पर पुलिस और पंचायत को सूचित करें
  • हुक्का बार पर कड़ी सजा का प्रावधान है

Tobacco Selling Ban in Haryana: चंडीगढ़: हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को राज्य के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है।

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विक्रेताओं की होगी पुलिस से शिकायत

राज्य के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक़ सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड संसाधन केंद्रों और प्रधानाचार्यों या प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन आने वाले स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और मादक पदार्थों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखें।

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Tobacco Selling Ban in Haryana: सर्कुलर में आगे कहा गया है कि जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो ग्राम पंचायत और निकटतम पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को विधिवत सूचित किया जाना चाहिए, और तंबाकू, गुटखा और अन्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

Tobacco Selling Ban in Haryana: पिछले साल, 2024 में, हरियाणा विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024” कानून के तहत राज्य में किसी भी स्थान पर हुक्का बार खोलने और चलाने पर रोक लगा दी गई और ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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एक वर्ष का कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

Tobacco Selling Ban in Haryana: कानून की धारा 21-ए के अनुसार, जो व्यक्ति धारा 4 ए (जो राज्य में हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध लगाता है) का उल्लंघन करेगा, उसे एक वर्ष तक के कारावास की सजा होगी, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा उसके बाद एक लाख रुपये का जुर्माना होगा, जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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