नफरती भाषण मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय महुआ मोइत्रा की याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा

नफरती भाषण मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय महुआ मोइत्रा की याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा

नफरती भाषण मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय महुआ मोइत्रा की याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा
Modified Date: July 13, 2026 / 06:46 pm IST
Published Date: July 13, 2026 6:46 pm IST

कोलकाता, 13 जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय एक कथित नफरती भाषण मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

मोइत्रा ने अदालत से इस मामले में पुलिस की कठोर कार्रवाई को रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ किए जाने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि वह बुधवार को याचिका पर सुनवाई करेंगे। उन्होंने मोइत्रा के वकील से प्रतिवादियों को नोटिस भेजने को कहा।

उनके वकील ने बताया कि जब वह हाल में नादिया जिले की एक अदालत में गई थीं, तो महिला सांसद होने के बावजूद उन पर कुछ लोगों ने अंडे फेंके जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था।

उन्होंने यह भी कहा कि मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर किये गए एक पोस्ट में कथित तौर पर कहा था कि जो लोग अपना चेहरा छिपाते हैं, उन्हें बुर्का पहन लेना चाहिए।

वकील ने बताया कि इस बयान को कथित तौर पर नफरती भाषण के रूप में लिया गया और इसका यह मतलब निकाला गया कि उन्होंने हिंदुओं को बुर्का पहनने के लिए कहा है, जिसके बाद मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

मोइत्रा के वकील ने कहा कि पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें बार-बार नोटिस जारी कर थाने में बुला रही है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि मोइत्रा इस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने जाती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

भाषा सुभाष वैभव

वैभव


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