गिरफ्तार तृणमूल विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे: उच्च न्यायालय

गिरफ्तार तृणमूल विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे: उच्च न्यायालय

गिरफ्तार तृणमूल विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे: उच्च न्यायालय
Modified Date: May 29, 2026 / 02:34 pm IST
Published Date: May 29, 2026 2:34 pm IST

कोलकाता, 29 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस विधायक दिलीप मंडल के खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) की अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के फिर से खुलने पर नियमित पीठ के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

मंडल ने अपने खिलाफ दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

विष्णुपुर दक्षिण से विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के विधायक को उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच के सिलसिले में ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल लाया गया।

राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि मंडल को उनके खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है।

यह गिरफ्तारी मंडल के एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें उन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धमकी देते और भड़काऊ टिप्पणी करते हुए सुना गया था।

पुलिस ने 11 मई को तृणमूल कांग्रेस की विजय रैली के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों के संबंध में शिकायत दर्ज होने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को उकसाने और धमकाने से संबंधित आरोपों के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने इससे पहले जांच के तहत कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके पायलान में मंडल से जुड़े दो ठिकानों पर छापा मारा था।

विधायक के आलीशान आवास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद छापेमारी की घटना ने राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया था।

मंडल 2016 से 2021 के बीच राज्य में मंत्री रहे। उन्होंने पिछले चुनाव में दक्षिण 24 परगना की विष्णुपुर विधानसभा सीट बरकरार रखी।

भाषा सुरभि रंजन

रंजन


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