उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विधायक अदिति मुंशी को अग्रिम ज़मानत दी

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उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विधायक अदिति मुंशी को अग्रिम ज़मानत दी

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  • Publish Date - June 24, 2026 / 10:26 PM IST,
    Updated On - June 24, 2026 / 10:26 PM IST

कोलकाता, 24 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक और गायिका अदिति मुंशी को कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में सशर्त अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन उनके पति को राहत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने यह उल्लेख करते हुए राजारहाट गोपालपुर की पूर्व विधायक मुंशी को अग्रिम जमानत दे दी कि वह एक महिला हैं और अभी चार महीने के बच्चे की देखभाल कर रही हैं।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जांच के दौरान इस जोड़े से जुड़ी 100 करोड़ रुपये से अधिक की ऐसी संपत्ति का पता चला है, जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है।

हालांकि, अदालत ने उनके पति देवराज चक्रवर्ती की अग्रिम जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी, जो बिधाननगर नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद हैं।

भाजपा विधायक तरुणज्योति तिवारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने मुंशी को अपना पासपोर्ट तुरंत संबंधित अदालत में जमा करने का निर्देश दिया और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी।

भाषा नेत्रपाल प्रशांत

प्रशांत