उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दी

उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दी

उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दी
Modified Date: November 19, 2025 / 05:59 pm IST
Published Date: November 19, 2025 5:59 pm IST

कोलकाता, 19 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को ‘स्कूल नौकरी घोटाले’ से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में बुधवार को जमानत दे दी।

गांगुली के वकीलों ने अदालत में ज़मानत का अनुरोध किया, क्योंकि वह इस मामले में तीन साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं और मामले के सभी अन्य आरोपियों को पहले ही विभिन्न अदालतों से जमानत मिल चुकी है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने याचिकाकर्ता और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गांगुली को जमानत दे दी। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि मामले में गवाहों के बयान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इस समय गांगुली को रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

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पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित धांधली से संबंधित सीबीआई के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

गांगुली को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत मिल चुकी है।

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश


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